उत्तराखंड

उत्तराखंड में खुली मिठाइयों पर लिखना होगा ‘बेस्ट बिफोर’ और ‘एक्सपायरी डेट’, 26 अक्टूबर से नया नियम लागू

Dehradun, 20 October, 2026। उत्तराखंड में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेशभर में मिठाई की दुकानों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी/यूज बाई डेट) लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था आगामी 26 अक्टूबर से पूरे राज्य में प्रभावी होगी, जिससे ग्राहकों को बासी या पुरानी मिठाइयों से राहत मिलेगी और वे ताजे खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकेंगे।खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में सामने आया था कि दुकानों पर खुली मिठाइयां बिक्री के लिए तो रखी जाती हैं, लेकिन उनकी निर्माण तिथि और उपयोग की अवधि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिलती। पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर यह जानकारी पहले से अनिवार्य है।

अब खुली मिठाइयों के मामले में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कुछ मिठाइयां एक दिन में खराब हो सकती हैं, जबकि कुछ उत्पाद 30 दिन तक उपयोग योग्य रह सकते हैं। ऐसे में निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित होने से ग्राहक खरीदारी से पहले उत्पाद की ताजगी और उपयोग अवधि का आकलन कर सकेंगे।

नए आदेश के तहत दुकानदारों को खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या काउंटर पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू होगी।

एफडीए आयुक्त विनय शंकर पांडेय के अनुसार, उपभोक्ताओं के हितों और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच यह व्यवस्था ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ चुनने में मदद करेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button